प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुयी स्वैच्छिक, 24 जुलाई तक बैंक को सूचित करें ऋणी किसान-उप कृषि निदेषक मेरठ

मेरठ 13. जुलाई .2020 उप कृषि निदेषक मेरठ ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कतिपय परिवर्तन करते हुये ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गयी है। उन्होने बताया कि फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है तो बैंक षाखा पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है, वहां दिनांक 24 जुलाई 2020 तक लिखित रूप से अवगत करा दे अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम की धनराषि काट ली जायेगी। 
उन्होने जनपद के समस्त ऋणी किसान भाईयों से अनुरोध किया है कि यदि वे अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है तो अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर निर्धारित दिनांक 24 जुलाई 2020 से पूर्व लिखित रूप से अवगत करा दे।  


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